आरओआई क्या है?

सरकार के सभी विभाग, मंत्रालय और सार्वजनिक संस्थानों में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाती है. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 के मुताबिक आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जिस विभाग या सार्वजनिक संस्थान की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी आरओआई क्या है? या फिर सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करना होगा.
RTI: RTI क्या होती है और यह कैसे दाखिल की जाती है? आरटीआई डालने का तरीका और नियम
By: ABP Live | Updated at : 17 Oct 2022 07:22 PM (IST)
आरटीआई आवेदन कैसे दर्ज करें
RTI: आपने RTI शब्द सुना होगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसे कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है? इसको दाखिल करने का क्या तरीका है? ये सब शायद ही आप जानते हों. आज हम आपको बताएंगे कि आरटीआई क्या होती है और RTI की एप्लीकेशन देने के क्या नियम हैं. नागरिकों का अधिकार है कि वह आरटीआई के जरिये किसी भी सरकारी विभाग में आवेदन कर अपने हक की जानकारी ले सकते हैं. आरटीआई से जुड़ी सभी जरूरी बातों के बारे में आज हम आपको जानकारी आरओआई क्या है? देंगे.
क्या होती है RTI?
आरटीआई का पूरा नाम होता है- राइट टू इंफॉर्मेशन (Right to Information). राइट टू इनफार्मेशन एक्ट अधिनियम के तहत देश का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से पूछताछ कर सकता है. उसके पास सरकारी डिपार्टमेंट में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपने हक की जानकारी लेने का राइट है. यह सिस्टम को पारदर्शक बनाने के लिए एक प्रभावशाली कदम है. यह अधिनियम खासतौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में बनाया गया था जिसे सूचना का अधिकार कहा गया है. RTI के अंतर्गत आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से यह पूछ सकते हैं कि विकास कार्यों में आने वाला पैसा कितना आया था और कितना इन विकास कार्यों में लगा. राशन की दुकानों पर भी आप पूछ सकते हैं कि कितना राशन आया था कितना बांटा गया और कितना ब्लैक किया गया. RTI आम आदमी का अधिकार होता है.
आरओआई क्या है?
RTI का फुल फॉर्म :- 12 अक्टूबर, 2005 को भारत की संसद आरओआई क्या है? द्वारा एक ऐसा एक कानून पारित हुआ जिसके माध्यम से देश का कोई भी नागरिक सरकार से कोई भी सूचना मांग सकता है, कहाँ सरकार ने कितना खर्चा किया, किसको नौकरी मिली, किन विकास कार्यों के लिए कितना बजट जारी हुआ या किसी कार्य से सम्बंधित दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते है, इसके लिए आपको एक निर्धारित प्रारूप में आवेदन देना होता है साथ ही कुछ शुल्क भी जमा करना पड़ता है जिसे आप पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। इस कानून को साधारणतः हम RTI नाम से जानते हैं, आज यहां हम RTI की फुल फॉर्म (RTI Full Form in Hindi) आरओआई क्या है? और उससे सम्बंधित जानकारी देने वाले हैं।
RTI का फुल फॉर्म क्या है ?
RTI की फुल फॉर्म है RIGHT TO INFORMATION (राइट टू इनफार्मेशन) इसका मतलब है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित कानून है, जो 12 अक्टूबर, 2005 को लागू हुआ, इसीलिए इसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहा जाता है।
RTI क्या है ? सूचना का अधिकार
RTI (RIGHT TO INFORMATION ) सुचना आरओआई क्या है? का अधिकार भारत संविधान के ARTICLE 19 (1) (a ) के तहत एक FUNDAMENTAL RIGHT है। यह भारत के नागरिको को हर तरफ की INFORMATION के लिए अनुरोध करने का RIGHT देता है जो GOVERNMENT OFFICIALS के CONTROL में रहता है। RTI (RIGHT TO INFORMATION) भारत के लोगो को निरिक्षण का अधिकार देता है भारत के लोग सरकारी कार्यो का निरिक्षण कर सकते है , उनकी फाइल्स की जांच कर सकते है , और सरकारी दसतावेजो की COPIES भी ले सकते है। स्वंत्रता सुचना एक्ट 2002 को बदलने के लिए संसद के एक एक्ट RTI (RIGHT TO INFORMATION ) की शुरुवात 2005 में की गई थी। संसद द्वारा 15 JUNE 2005 को इस कानून को पारित किया गया था और 12 OCTOBER 2005 से लागू कर दिया गया था। भारत के सभी राज्यों, प्रदेशो में यह लागू होता है बस जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं किया गया है। अगर किसी सरकारी विभाग से सुचना मांगी गई है तो उस सरकारी विभाग को 30 दिन के अंदर RTI का जवाब देना होगा। भारतीय संविधान द्वारा भारत के हर नागरिक को सुचना का अधिकार प्रदान किया गया है। देश का हर एक नागरिक किसी न किसी प्रकार टैक्स भरता है इसलिए उसके पास अधिकार है की सरकारी हो रहे कामो का पता लगा सके की उनके द्वारा आरओआई क्या है? भरे जाने वाले टैक्स का उपयोग हो रहा है या दुरूपयोग। देश में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है RTI ACT इसके माध्यम से कोई भी अपने अधिकारों की मांग कर सकता है।
RTI के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
RTI के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करे ?
- अगर आपको RTI ऑफलाइन अप्लाई करना है तो आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा।
- अब आपको RTI अप्लाई करने के लिए स्वयं आवेदन पत्र लिखना होगा।
- अब आवेदन पत्र को पोस्टल आर्डर के जरिये सम्बंधित कार्यालय में भेजे जहा से आपको जानकारी लेनी हो। अब 30 दिन के अंतर्गत आपको जवाब मिल जाएगा।
RTI की फुलफॉर्म RIGHT TO INFORMATION है, और हिंदी में इसको सुचना का अधिकार कहते है।
RTI आवेदन करने के बाद आपको 30 दिन के अंतर्गत जवाब प्राप्त हो जाता है।
आरटीआई स्टेटस चेक कैसे करें?
आरटीआई स्टेटस चेक करना बेेेहद ही आसान है, आपको बस निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा –
- आरटीआई के स्टेटस की जाँच आरओआई क्या है? करने के लिए सबसे पहले आपको आरटीआई ऑनलाइन की आधिकारिक वेबसाइट https://rtionline.gov.in/ पर जाना होगा।
- वहाँ जाने के बाद उपर “स्टेटस देखें” विकल्प पर क्लिक करें।
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा।
- यहाँ आप अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डालें , इसके बाद आपके सामने “OTP” डालने का विकल्प आएगा, अपने मोबाइल नंबर या ईमेल पर आया ओटीपी डालकर सबमिट कर दें।
- ऐसा करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा वहाँ आपके आरटीआई संबधित सारी जानकारियां होंगी जहाँ से आप Online RTI Status की जांच कर सकते हैं।
ऑफलाइन आरटीआई फाइल कैसे करें?
आरटीआई ऑफलाइन फाइल करने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा –
- सबसे पहले उस विभाग को के बारे में सूचना इकट्ठा करें जिसमें आप आरटीआई फाइल करना चाहते हैं।
- हिंदी या अंग्रेजी या क्षेत्र की स्थानीय भाषा में आवेदन लिखें।
- आवेदन को संबंधित राज्य या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को संबोधित करें और विषय पंक्ति में ” आरटीआई अधिनियम -2005 ” के तहत सूचना मांगना” लिखें।
- अनुरोध दर्ज करने के लिए नकद या बैंक ड्राफ्ट या मनी ऑर्डर या कोर्ट फीस स्टैम्प के माध्यम से 10 रुपये का भुगतान करें।
- यदि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, तो शुल्क का भुगतान करने से आपको छूट भी दी जाती है। लेकिन इसके लिए आपको यह साबित करने के लिए दस्तावेज लगाने होंगे।
- अपना पूरा नाम, पता, संपर्क विवरण और ईमेल पता और शहर और तिथि का नाम उल्लेख करें।
- आप आवेदन को डाक से भेज सकते हैं या संबंधित कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से सौंप सकते हैं। आपको अनुरोध की एक फोटोकॉपी रखने की आवश्यकता है और कार्यालय से एक पावती भी प्राप्त करें।
घर बैठे लीजिए सरकारी विभाग की हर जानकारी, जानिए RTI लगाने की पूरी प्रक्रिया
- नई दिल्ली,
- 24 जुलाई 2019,
- (अपडेटेड 24 जुलाई 2019, 8:20 AM IST)
भारतीय संसद ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए साल 2005 में सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून बनाया था. इस कानून के तहत भारत का कोई भी नागरिक सरकार के किसी भी विभाग की जानकारी हासिल कर सकता है. आरटीआई हाथ से लिखकर या टाइप करके या फिर ऑनलाइन लगाई जा सकती है.
हालांकि इसका कोई विशेष पारूप नहीं हैं, लेकिन आप जिस सरकारी या सार्वजनिक संस्थान से जानकारी लेना चाहते हैं, उस विभाग या संस्थान की वेबसाइट में जाकर आरटीआई के आवेदन का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं. आरटीआई के तहत सिर्फ लिखित में ही नहीं, बल्कि मौखिक रूप से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. भारत का कोई भी नागरिक आरटीआई कानून के तहत हिंदी, अंग्रेजी और किसी स्थानीय भाषा में जानकारी हासिल कर सकता है.